बिलासपुर एसडीएम ने चांटीडीह स्थित ख.न. 07 तालाब के मूल स्वरूप में लाने एवं इसका उपगत खर्च अनावेदकगणों से वसूल करने के लिए निगम आयुक्त को लिखा पत्र

Gajendra Singh
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बिलासपुर/चॉटीडीह, स्थित् भूमि ख.नं. 07 तालाब के रकबा 0.50 ए. भूमि से मिट्टी हटाये जाने
विषयॉतर्ग न्यायालय के ई-कोर्ट प्र.क. 202402072400 096/31-73/2023-2024 मौजा-चांटीडीह में पारित आदेश दिनॉक 23.10.2024 के अनुसार अनावेदकगण अमोलक सिंह भाटिया पिता हरवंश सिंह, गुरमीत सिंह भाटिया पिता हरवंश सिंह एवं गुरुशरण सिंह पिता सुरजीत सिंह, सभी निवासी दयालबंद, बिलासपुर, छ.ग. को परंपरागत दस्तावेज अनुसार मूल स्वरूप में परिवर्तित किये जाने का आदेश दिया गया था, परन्तु अनावेदकगण द्वारा आज दिनांक तक आदेश पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि अनावेदकगणों को लिखित में आदेश की सूचना भेजी गई थी, जो तहसील मालजमादार के तामीली रिपोर्ट के अनुसार सूचना लेने से इंकार कर दिए थे।

इसके अतिरिक्त अनावेदकगण द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 23.10.2024 की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 26.10.2024 को प्राप्त किया गया था एवं न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर में अपील प्रस्तुत की गई। अर्थात् अनावेदकगण को आदेश दिनांक 23.10.2024 की जानकारी है। अनावेदकगण द्वारा किसी भी न्यायालय का स्थगन भी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस कड़ी में बिलासपुर एसडीएम पीयूष तिवारी द्वारा मौजा-चॉटीडीह स्थित् भूमि ख.नं. 07 तालाब के रकबा 0.50 ए. भूमि को परंपरागत दस्तावेज में दर्ज विवरण के अनुसार मूल स्वरूप में परिवर्तित किये जाने का नगर निगम आयुक्त को भेजा गया है, जिसका उपगत खर्च अनावेदकगणों से वसूल किया जाए।

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