बिलासपुर राजस्व : बड़े अधिकारी क्या हाईकोर्ट मामले में छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना रहे?

Gajendra Singh
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हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद डायवर्सन मामले में बिलासपुर तहसील में अफरातफरी सी मच गई है।
चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर कलेक्टर को उपस्थित होकर शपथपत्र के साथ जवाब देने के लिए कहा था कि जमीन व डायवर्सन के कितने केस दर्ज है और कितने लंबित हैं। कोर्ट ने आज 27 फरवरी की सुनवाई में बिलासपुर एसडीएम को भी उपस्थित होने का आदेश दिया है। बिलासपुर निवासी रोहणी दुबे ने स्थानीय तहसील कार्यालय में जमीन के डायवर्सन प्रकरण के लिए आवेदन किया था। पैसे की मांग को लेकर लम्बे समय तक उनका डायवर्सन नही होने पे वे हाईकोर्ट के सरण में गए।हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जल्दबाजी में कल एसडीएम के दोनों रीडर, सिरगिट्टी पटवारी को निलंबित कर दिया गया। पर क्या ये कार्यवाही सही हुआ था। क्या सच मे पटवारी ने प्रतिवेदन जमा नही किया था?

सूत्रों से पता चला है कि पटवारी ने हाई कोर्ट वाले प्रकरण में प्रतिवेदन जमा कर दिया था चूंकि शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन विभिन्न ज्ञापन तहसील कार्यालय से प्राप्त होते हैं तो पटवारी उसमें पावती नही लेते इसी का फायदा लगता है बड़े अधिकारियों ने उठाया है संभावना ये भी है कि शायद पटवारी के प्रतिवेदन को प्रकरण से निकाल दिया गया हो या प्रकरण में लगाया न गया हो?
सोचने वाली बात

1:- पटवारी द्वारा जब विधिवत प्रतिवेदन जमा कर दिया गया तो किसने प्रकरण में नही लगाया ?

2:- यदि प्रतिवेदन जमा नही किया गया तो स्मरण पत्र जारी करने का नियम है तो वो sdm कोर्ट से क्यो जारी नही किया गया?

3:- व्यपवर्तन का प्रकरण जो एक से दो महीने का प्रकरण है उसमें 6-7 महीने किसके इशारे पर हुए तथा किसकी गलती थी क्या एसडीएम को प्रकरणों की जानकारी नही रहती कि कितने प्रकरण कब से लंबित है?

4:- प्राप्त जानकारी के अनुसार पटवारी को याचिका के डर से एसडीएम कार्यालय से पुनः ज्ञापन जारी किया गया तथा पुनः नया प्रतिवेदन लिया गया ।यह कहकर की पुराना प्रतिवेदन खो गया है ।पटवारी द्वारा पुनः प्रतिवेदन दिया गया तथा एसडीएम कार्यालय से आदेश भी टाइप कर लिया गया परन्तु बाद में स्वयं की जिम्मेदारी तय होने के आभास पर संपूर्ण जिम्मेदारी पटवारी और रीडर ओर डाल दिया गया।

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