बिलासपुर
मोपका चिल्हाटी में फेमस भोंदूदास जमीन घोटाले की सुनवाई में आज हाई कोर्ट में भोंदूदास, हैरी जोसफ और पटवारी अशोक जयसवाल की जमानत आज खारिज हो गई।
करोडों की सरकारी और प्राइवेट जमीनों को फ़र्जी विक्रय पत्र बना अपने नाम करवाने और उसका विक्रय करने की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई थी इसके बाद इसकी उच्च अस्तरीय जाँच के आदेश के बाद बिलासपुर रेंज के आई.जी ने टीम गठन किया और रिपोर्ट के बाद एफ.आई.आर दर्ज हुआ था।
सरकार के तरफ से आपत्ति की गई के ये बहुत बड़ा स्केम (Scam) है और कई आरोपी है जिनकी विवेचना चल रही है। विक्रय पत्र को रजिस्ट्री आफिस से निकाल के उसमे छेड़छाड़ कर नाम और खसरा नम्बर बदला गया है जो स्टेट एग्जामिनर रायपुर की रिपोर्ट में आया है।
मामले को देखते हुए जस्टिस रजनी दुबे ने इनकी जमानत निरस्त कर दी। हालाँकि हैरी जोसफ को एक अन्य मामले में जमानत मिल गया लेकिन इस मुख्य प्रकरण में जमानत निरस्त होने से वो जेल में ही रहेगा