खमतराई स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 551 पर अनाधिकृत रूप से क्रय विक्रय/इकरारनामा करने वालों के विरूद्ध FIR दर्ज

Gajendra Singh
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बिलासपुर कलेक्टर के एक्शन मूड को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी के सहित पूरे राजस्व विभाग एक्शन में

खसरा न. 551 खमतराई जो कि शासकीय भूमि है उस पर अधिग्रहण की शिकायत ब्राम्हण समाज द्वारा किया गया था जिनकी 2 एकड़ भूमि आबंटित हुई थी और उस पर कब्जा कर लिया गया है, बिलासपुर कलेक्टर के आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार बिलासपुर ने जांच प्रारंभ किया मामले की तह तक पहुंचने और मौके पर पूछताछ करने पर पाया कि समस्त शासकीय भूमि को वहाँ के शरद यादव, संजय जायसवाल, मधुसूदन राव, श्रीनिवास राव, परमेश्वर सूर्यवंशी एवं अन्य लोगो नाम द्वारा इकरारनामा कर राशि लोगो को बसाया गया है। उक्त मामले मे स्थानीय लोगों को ने बताया कि मन्नू लाल सूर्यवंशी द्वारा उन सभी से धोखाधड़ी कर अपनी जमीन बता कर हमे जमीन दी है,
इस पर जांच मे स्पष्ट हुआ कि मन्नू लाल सूर्यवंशी द्वारा भी अतिक्रमण कर दुकान किराए पर दी गई है जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए द्वारा शासकीय भूमि भूमि पर बने दुकान को बिलासपुर निगम कमिश्नर अमित कुमार एवं अनुविभागीय अधिकारी पीयूष तिवारी द्वारा मन्नू लाल सूर्यवंशी के दुकान को तोड़ा गया।
उसी तारतम्य में जाँच कर दोषियों के खिलाफ त्वरित FIR दर्ज कराया गया एवं समस्त अतिक्रमणकर्ताओं पर अतिक्रमण का मामला दर्ज कर लिया गया है।

बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने समस्त शासकीय भूमि की शिकायत पर त्वरित एक्शन के मूड में दिखते नजर आ रहे है। और जिस अंदाज में और जितनी तेजी से कार्यवाही की जा रही है लगता है बहुत जल्द शासकीय भूमि वापस सरकार के खाते में आ जायेगा। बिलासपुर कलेक्टर के आदेश के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी भी एक्शन मूड में दिख रहे है और इस प्रकार के शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते नजर आ रहे है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर के आदेश के अनुसार –

नायब तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा खमतराई प.ह.न. 25 स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 551 पर शरद यादव पिता रामलाल यादव, संजय जायसवाल पिता दिलहरण जायसवाल निवासी चांटीडीह बिलासपुर के द्वारा मधुसुदन राव पिता सत्यनारायण राव निवासी कुदुदण्ड बिलासपुर के द्वारा रकबा 17.05×37 वर्गफुट एवं श्रीनिवास राव पिता सत्यनारायण निवासी कुदुदण्ड बिलासपुर के पास विक्रय किये जाने का बिक़रीनामा का इकरारनामा दिनांक 25.08.2023 को निष्पादित किया गया था। इसी प्रकार परमेश्वर सूर्यवंशी पिता मेलउ राम सूर्यवंशी के द्वारा रकबा 17×40 (680 वर्गफुट) भूमि वृहस्पिति कश्यप पति जागेन्द्र कश्यप निवासी कचदा जांजगीर-चांपा के पास अनुबंध दिनांक 19.04.2024 को निष्पादित किया गया था। इसके अतिरिक्त शासकीय भूमि खसरा नंबर 551 मे से 1090 वर्गफुट भूमि को सुकीता बाई सूर्यवंशी पति रमेश सूर्यवंशी निवासी खमतराई तहसील व जिला बिलासपुर के द्वारा चित्रलेखा साहू पति मनोज साहू निवासी वार्ड क. 44 जबडापारा चांटीडीह बिलासपुर के पास बिकीनामा/ इकरारनामा दिनांक 06.12.2019 को निष्पादित किया गया था। चूंकि उपरोक्त सभी शासकीय भूमि है जिसमें बिक़रीनामा / इकरारनामा करने का विधिक अधिकार उपरोक्त व्यक्तियो को नहीं होने से उनके विरूद्ध शासकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से क्रय विक्रय किये जाने से उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिवेदन दिया गया है। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारी के माध्यम से उपरोक्त व्यक्तियो के विरूद्ध थाना सरकण्डा में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु नायब तहसीलदार बिलासपुर को आदेशित किया गया ।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर पीयूष तिवारी के अनुसार आगे भी फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ जांच एवं कार्यवाही जारी रहेगी….

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