ज्ञात हो कि बिलासपुर कलेक्टर के आदेशानुसार अनुविभागीय अधिकारी के निरीक्षण में अतिरिक्त तहसीलदार गरिमा ठाकुर द्वारा बन्नाकडीह में अतिक्रमण पर तबातोड़ कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाया गया।
मिली जानकारी के अनुसार बन्नाकडीह प्राथमिक शाला परिसर मे अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर जांच उपरांत धारा 248 छ. ग. भू. रा. संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण करता को दिनांक 24/9/24 को बेदाखली आदेश जारी किया गया एवं 1 सप्ताह का समय अतिक्रमण हटाने हेतु दिया गया। उसके उपरान्त 07/09/24 को अनावेदक द्वारा लिखित मे शपथपूर्वक कथन की गई की 1 सप्ताह का समय दिया जाये वह स्वयं अतिक्रमण हटा लेगा पर 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया।
इसी तारतम्य मे आज दिनांक को अतिरिक्त तहसीलदार गरिमा ठाकुर के द्वारा पुलिसबल सरपंच एवं अतिक्रमण कर्ता एवं अन्य ग्रामीणों के समक्ष अतिक्रमण हटाने की त्वरित कार्यवाही की गई।
इसी दौरान शाला परिसर की बाउंड्री से लगे हुए एग रोल सेंटर जहाँ सिगरेट, पान गुटखा आदि अमानक पदार्थ बिक्री होना पाए जाने एवं ठेला लगाकर अतिक्रमण करते पाए जाने पर कोटपा एक्ट के तहत उस पर भी कार्यवाही की गई तथा ठेला को शाला परिसर से हटवाया गया।