अभी कुछ दिन पहले बिलासपुर कलेक्टर के आदेशानुसार एसडीएम एवं नायब तहसीलदार ने महमंद, बिलासपुर में चल रहे अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही करए हुए वहाँ बने अवैध गेट, बाउंड्रीवाल, रास्ता एवं उनका आफिस को तोड़ा गया था। चूंकि कार्यवाही के दौरान वहाँ जिन लोगो ने जमीन खरीदा था वो भी मौजूद थे पहले तो वो लोग इसका इसका विरोध किये पर एसडीएम के शक्त निर्णय के सामने किसी की नही चली और तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई।
बिलासपुर एसडीएम ने उन्हें कहा कि आपलोग थाने जाइये और शिकायत कीजिये।
उसी पहल में प्रदीप गुप्ता पिता ठाकुर प्रसार गुप्ता निवासी सुभाष नगर, गोडपारा, जो ग्राम महमंद, प.ह.न.- 44, रा.नि.मं.- सिरगिट्टी, तहसील व जिला – बिलासपुर स्थित भूमि 151/217 रकबा 0.0874 हे० भूमि हुसैन अली पिता इनायत अली के नाम पर दर्ज है | हुसैन अली पिता इनायत अली के द्वारा उक्त भूमि को बिना स्वीकृत ले आउट के छोटे-छोटे भूखंडो में यह बताकर विक्रय किया गया की उक्त भूमि का इनके द्वारा नामातरण एवं व्यपवर्तन करा दिया जायेगा | जब प्रदीप गुप्ता को यह संज्ञान में आया की उक्त कालोनी अवैध है जिसे शासन के बनें नियमो के विपरीत निर्मित किया गया है एवं हमें धोखाधडी करके उक्त भूमि खसरा 151/217 रकबा 0.0874 हे० में से रकबा 0.0085 हे० ख.न.151/234 विक्रय किया गया है। तब प्रदीप गुप्ता ने विक्रेता हुसैन अली पिता इनायत अली निवासी ग्राम खमतराई के विरुद्ध दण्डात्मक करने के लिए तोरवा थाने में शिकायत दर्ज करवाया है और उचित न्याय की गुहार लगाई है।
महमंद में हुए अवैध प्लाटिंग की भूमि को धोखाधडी से झूठी जानकारी देकर विक्रय करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तोरवा थाने में शिकायत
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