
कलेक्टर ने कहा – निर्देशों का हो कड़ाई से पालन

कुछ दिन पूर्व पी डब्लू डी सब इंजीनियर की परीक्षा में हाईटेक तकनीक से नकल करते पकड़ी गई दो युवतियों की घटना के बाद छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) अब भविष्य में ऐसी घटना दुबारा न हो उसके लिए व्यापक बदलाव के मूड में है। व्यापम ने आगामी परीक्षाओं के लिए कड़े और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश 20 जुलाई से आयोजित होने वाली सभी व्यापम परीक्षाओं पर लागू होंगे। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इन दिशा-निर्देशों के कड़ाई से पालन हेतु जिला पुलिस और सभी परीक्षा केंद्र प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर चौकसी बढ़ाने की बात कही है।

नकल पर नकेल के लिए दोहरी जांच प्रणाली
व्यापम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षा दिवस को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यार्थियों के हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर से तथा मैनुअल पैट डाउन (हाथों से तलाशी) फ्रिसकिंग किया जावें। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में एक पुरुष एवं एक महिला पुलिस कर्मी से यह फ्रिसकिंग का कार्य किया जावे। वे पुलिस कर्मी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व ढाई घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से परीक्षा केन्द्र में अपनी उपस्थिति देवें। महिला अभ्यार्थियों की फ्रिसकिंग का कार्य महिला पुलिस कर्मी से ही कराया जावे। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद इन दोनों पुलिस कर्मी में से एक-एक पुलिस कर्मी बारी-बारी से परीक्षा केन्द्र के परिसर एवं परीक्षा केन्द्र के बाहर का निरीक्षण करते रहें ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि न हो सके।

समय पालन का रखना होगा ध्यान
व्यापम द्वारा परीक्षार्थीयों के लिए इस प्रकार निर्देश जारी किया गया है। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिसकिंग एवं सत्यापन किया जा सके। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जावे। उदाहरण के लिए यदि कोई परीक्षा 10 बजे से प्रारंभ हो रहा है तो मुख्य द्वार प्रातः 09.45 बजे बंद कर दिया जावे।
परीक्षा केंद्र में प्रतिबंध और छूट
परीक्षा केंद्र में अब छात्र-छात्राओं को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जिसमे पहनावे से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
✴️अब परीक्षार्थी हल्के रंग के आधी बाही वाले कपडे पहनकर परीक्षा देने आये। निर्देश में कहा गया है कि फुटवियर के रूप में चप्पल पहने।
✴️कान में किसी भी प्रकार का आभूषण धारण करना वर्जित है।
✴️परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधा घंटा में एवं परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा में परीक्षा केन्द्र से बाहर जाना वर्जित है।
✴️परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रिानिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घडी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ कार्य करेगा।”
और बिलासपुर कलेक्टर कहा कि उपरोक्त निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाए।


